अज़हर चौहान

शराब की दुकान और उसके कर्मचारियों को आउटलेट में प्रवेश निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह आश्वासन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दिया है। एक शराब की दुकान के मालिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने यह बात कही थी। याचिका में अधिकारियों को पर्याप्त कदम उठाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। ताकि याचिकाकर्ता बिना किसी बाधा के अपना आउटलेट चलाने की स्थिति में हो। 

पुलिस के रुख को देखते हुए, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आगे कोई आदेश नहीं मांगा गया है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में शराब लाइसेंस की निरंतर वैधता के अधीन होगा।  

शाहदरा के अशोक नगर में एक शराब की दुकान चलाने वाले याचिकाकर्ता यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि उसके पास वैध शराब लाइसेंस है। वह अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने पुलिस स्टेशन ज्योति कॉलोनी के एसएचओ को विभिन्न अभ्यावेदन दिए हैं, जिसमें याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को शराब की दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।