अनवर चौहान
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में स्थित रेस्तरां और बार में हर्बल हुक्का की बिक्री के लिए अस्थायी तौर पर अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की रोजी-रोटी की कीमत पर कोविड-19 के प्रतिबंधों को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
हर्बल फ्लेवर्ड हुक्का की बिर्की पर रोक के खिलाफ विभिन्न रेस्तरां और बार द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंध हमेशा नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले ही सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल को पूरी क्षमता से खुलने की अनुमति प्रदान कर चुका है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह यह राहत अंतरिम तौर पर दे रहा है और यह याचिकाकर्ताओं के लिए निर्देश है कि हर्बल हुक्का देते समय उन्हें कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से करना होगा। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।
उन्होंने आदेश दिया कि अंडरटेकिंग फाइल करने वाले याचिकाकर्ताओं को हर्बल हुक्का सर्व करने से दिल्ली सरकार अगली तारीख तक नहीं रोक सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 की स्थिति में किसी प्रकार के बदलाव पर प्रतिवादी कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र होगा।