(अनवर चौहान) नई दिल्ली। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फिर फटकार लगाई। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार से कड़े सवाल पूछे। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप हमें यह बताएं आपने अभी तक  पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है। एनजीटी ने पूछा, ‘क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो दिखाए कि स्मॉग घट रहा है? बता दें पॉल्यूशन को लेकर  दायर एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से और क्या कहा? एनजीटी ने कहा कि मास्क की एक लीमिट है और प्रदूषण के एक लेवल पर पहुंचने के बाद मास्क नुकसानदेह भी हो सकता है। NGT ने दिल्ली सरकार से कहा, ‘दिवाली और फसलों का जलाया जाने के बारे में सबको पता है, क्या आपने पॉल्यूशन को लेकर अगस्त और सितंबर में मीटिंग्स  की थी।’ ‘ये जिंदगी और मौत का सवाल है, आपने बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है।’आप क्रेन के जरिए पानी का छिड़काव क्यों कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे।’
एनजीटी ने पंजाब सरकार से पूछा कि उन्होंने फसल जलाने को कम करने के लिए क्या कदम उठाए। एनजीटी ने पंजाब सरकार से पूछा, ‘आपने किसानों को एग्रीकलचर वेस्ट के डिस्पोजल के लिए क#2367;तनी मशीनें मुहैया कराई हैं। ’ -‘अगर आप किसानों को 1000 रुपए देते तो वो एग्रीकलचर वेस्ट को इस तरह नहीं चलाते।‘ एनजीटी ने हरियाणा सरकार से कहा, ‘आपने स्मॉग और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया।’ सुप्रीम कोर्ट में है आज सुनवाई वहीं सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन के लेवल पर मॉनिटरिंग के लिये दायर नई एप्लीकेशन पर आज सुनवाई करेगा। SC द्वारा नियुक्त एनवायरमेंटल पॉल्यूशन (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) अथॉरिटी (EPCA) की एप्लीकेशन पर सुनवाई दोपहर साढ़े तीन बजे से शुरू होगी। EPCA ने अपनी एप्लीकेशन में कहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लेवल को कम करने के लिये वह कोई नया निर्देश नहीं चाहता है बल्कि वह पहले जारी किए गए निर्देशों पर सही तरीके से अमल की मांग कर रहा है। इनमें कहा गया था कि दिल्ली और NCR में 2000 सीसी केपिसिटी वाले डीजल इंजन से चलने वाली SUV गाड़ियों और ऐसी प्राइवेट कारों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए। कोर्ट ने दिल्ली में एंट्री करने वाले हल्के और भारी कमर्शियल व्हीकल्स पर लगने वाले एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज में 100% बढ़ोतरी करने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह दिल्ली में एंट्री करने वाले कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एड जारी करके उनके आने जाने के लिए बाईपास रूट की जानकारी दे। साथ ही कोर्ट की तरफ से लगाए गए लगाए गए एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज की भी जानकारी दे। कोर्ट ने बाद में अगस्त में सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स के एफिडेविट पर गौर करने के बाद 2000 सीसी और इससे ज्यादा की कैपिसिटी वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा दी थी। इस संगठन ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से पहले उनकी कीमत का 1% एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज जमा कराने की पेशकश की थी।