अनवर चौहान

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। उस पर 2022 में दर्ज दो एनआईए मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है। उधर, घर में घुसकर फायरिंग करने और तलवारों से हमला करने के एक मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत तीन आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
लॉरेंस के अलावा बरी हुए दोनों आरोपियों की पहचान नवप्रीत सिंह उर्फ नित्तर व तरसेम सिंह उर्फ साहिबा के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ पांच फरवरी वर्ष 2011 को मोहाली के फेज-8 थाने में तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 506, 324, 148, 149, 336 व आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर के मुताबिक, 4 फरवरी 2011 की रात डेढ़ बजे सतविंदर सिंह उर्फ सत्तू निवासी गांव जलवेड़ा (सरहिंद) जिला फतेहगढ़ साहिब के कमरे में घुसकर उन पर हमला किया गया था। सतविंदर उस समय खालसा कॉलेज सेक्टर-26 चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था और अपने एक दोस्त संजय शर्मा उर्फ मनी के साथ मोहाली के सेक्टर-69 में किराए के मकान में रह रहा था।
वारदात वाली रात सतविंदर दोस्त के साथ देख रहा था टीवी
वारदात वाली रात को सतविंदर अपने एक दोस्त केविन सुशांत के साथ कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। इसी दौरान रात डेढ़ बजे बोलेरो में सवार होकर छह हथियारबंद युवक पहुंचे और उनसे दरवाजा खुलवाकर कमरे के अंदर घुस गए। आरोप के मुताबिक, हमलावरों में से एक युवक नवप्रीत सिंह उर्फ नित्तर के पास पिस्तौल, जैजी के पास किरपाण, तरसेम सिंह उर्फ साहिबा के पास पत्ती वाली तलवार और लॉरैंस के पास भी किरपाण थी।
अंदर आते ही वे गालियां देने लगे। इस बीच जैजी ने सतविंदर के एक हाथ और लाॅरेंस ने दूसरे हाथ पर किरपाण से वार किया जबकि साहिबा ने पीठ पर तलवार मारी। केविन सुशांत ने बीच-बचाव किया। नित्तर ने पिस्तौल से एक फायर भी किया। बाद में हमलावर धमकियां देते हुए फरार हो गए। इस केस की सुनवाई मोहाली की जिला अदालत में चल रही थी।