इंद्र वशिष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार

आईएएस अफसर(रिटायर्ड) की पुत्रवधू ने ससुराल वालों पर जेवरात हड़पने का आरोप लगाया है। दिल्ली में मुखर्जी नगर थाने में पति देवाशीष शर्मा,ससुर बलराम शर्मा(रिटायर्ड आईएएस)और सास प्रीति के खिलाफ अमानत में ख्यानत(धारा 406) का मामला दर्ज कराने वाली शैलजा का आरोप हैं कि इन लोगों ने हीरे और सोने के जेवर(स्त्री धन) हड़प लिए। धोखा देकर शादी करने का आरोप भी शैलजा ने लगाया है। इसके लिए पति से दस करोड़ रूपए मआवजा भी मांगा है। इसे महिला की गरिमा से खिलवाड़ का मामला मानते हुए कोर्ट में  मुकदमा भी दायर किया है। पति और ससुराल वालों के खिलाफ धोखाधड़ी, प्रताड़ना और स्त्री धन हड़पने का मामला दर्ज करने की पुलिस में शिकायत की है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ स्त्री धन हड़पने का मामला दर्ज किया है।

ना कुंवारी रही ना ही विवाहित--



शैलजा शर्मा का आरोप है कि  देवाशीष ने  उसकी गरिमा से खिलवाड़ कर उसे ऐसी विकट व अपमानजनक स्थिति में ला दिया है जहां वह ना  कुंवारी रही और ना ही विवाहित रही। कन्या से महिला में परिवर्तित होने का जो गौरव शादी के बाद उसे मिलना चाहिए था उसके स्थान पर उसके  गरिमामय  जीवन जीने के अधिकार को छीनकर जीवन को नारकीय बना दिया । 2014 में उनकी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी । शादी के दो महीने तक भी शारीरिक संबंध ना होने पर वह पति को डाक्टर के पास भी ले गयी । इस बात की शिकायत  अपनी सास से भी की थी। पति के साथ वह  ससुराल में चार महीने रही ।शैलजा के अनुसार इसके बाद देवाशीष ने उसे ई-मेल कर बताया कि उसने तो यह शादी दोस्ती के लिए की है।

शैलजा का कहना है कि हालांकि इस अपमान की पैसे से क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती ।लेकिन घरेलू हिंसा कानून के तहत इस मामले में मुआवजे का ही प्रावधान है। दोनों ही बहुराष्ट्रीय कम्पनी में काम करते है।देवाशीष के पिता  भारतीय प्रशासनिक सेवा से और शैलजा के पिता भारतीय राजस्व सेवा से सेवानिवृत्त है।
पुलिस की भूमिका- इस मामले ने दिल्ली पुलिस के महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के दावे की पोल खोल दी है। इस साल अप्रैल में पुलिस को धोखाधड़ी,प्रताड़ना और स्त्री धन हड़पने की शिकायत की गई थी। पुलिस ने कहा कि सरकारी वकील ने राय दी है कि कोई मामला नहीं बनता। तब युवती ने इस मामले की शिकायत पुलिस के आला अफसर से की जिसने सतर्कता विभाग से शिकायत की जांच कराई। सतर्कता विभाग ने पुलिस से इस बारे  में दूसरे सरकारी वकील से राय लेने को कहा। इसके बाद मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने 22 अगस्त को स्त्रीधन हड़पने( धारा 406,एफआईआऱ नंबर 590) का मामला दर्ज किया है।