इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों को मौत की सजा के खिलाफ उसकी मां की याचिका मिली है. याचिका पर विचार किया जा रहा है. अजीज ने बताया कि जाधव की मां ने 26 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दायर की थी - जिसकी एक प्रति भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को भेजी थी. गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने पिछले महीने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी. भारत इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पर ले गया है. आईसीजे ने गुरुवार को भारत के पक्ष में शुरुआती फैसला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक जाधव को फांसी नहीं देगा.
पत्रकारों से बात करते हुए अजीज ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद के संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया है. फर्जी पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिल होने और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता की बात स्वीकार करने के बाद जाधव को पाकिस्तान के कानूनों के मुताबिक सजा सुनाई गई है." उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान आईसीजे में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ अपना मामला जोरदार तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वकीलों की नयी टीम का गठन करेगा. उधर, एक अन्य घटनाक्रम में, पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री चौधरी निसार अली खान ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के मामले में देश के कानून के अनुसार बर्ताव करेगा, जिसे सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. जियो टीवी के अनुसार, मंत्री ने कहा कि उनका देश जाधव मुद्दे को जासूसी मामले के रूप में देखेगा और इसमें पाकिस्तान के कानून के अनुसार ही बर्ताव किया जाएगा. मंत्री ने यह भी कहा कि जाधव की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में कई आतंकी घटनाओं को रोकने में मदद मिली.
सभार ND TV