जीएसटी परिषद की बैठक में दूध और अनाज को इसके दायरे में नहीं लाने का फैसला लिया गया। तेल और साबुन की कर दरों में कटौती को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद ने बैठक के पहले सत्र में नए नियमों को मंजूरी दी। तेल-साबुन पर दर घटी : जीएसटी के तहत बालों के तेल, साबुन, टूथपेस्ट पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। जबकि अभी इस पर कर की दर 22 से 24 फीसदी है। अनाज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा जिसपर अभी पांच फीसदी कर लगता है। इसके अलावा चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल पर भी पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा जो मौजूदा कर की दर के करीब है। जबकि मिठाई पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। नई कर व्यवस्था के तहत कोयला भी सस्ता हो जाएगा। कोयले पर जीएसटी दर पांच फीसदी होगी। इस पर अभी 11.69 प्रतिशत कर लगता है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने यहां गुरुवार को शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निधार्रण कर लिया है। प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था में चार स्तर की दरें रखी गई हैं, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं पर पांच प्रतिशत की न्यूनतम दर रखी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद ने बैठक के पहले सत्र में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत नियमों को भी मंजूरी दी। जीएसटी 1 जुलाई से लागू किए जाने की योजना है। परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हैं। जेटली ने कहा कि आज की बैठक में 1,211 में से छह को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दर तय कर ली गई।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं के बारे में यह तह हो गया है कि उन्हें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के कर ढांचे में कहां रखा जाएगा। फिटमेंट इस तरीके से किया गया है कि लोगों पर नई कर व्यवस्था के कारण कर का बोझ नहीं बढ़े। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं को उनके ऊपर इस समय लागू उत्पाद शुल्क, वैट या सेवा कर को ध्यान में रखकर जीएसटी की विभिन्न दरों के साथ जोड़ा जा रहा है। विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने रेशमी धागे, पूजा की सामग्री और हस्तशिल्प उत्पादों को जीएसटी दरों में छूट की मांग की है। जीएसटी नेटवर्क की आरटीआई में जानकारी नहीं : गृह मंत्रालय ने जीएसटी नेटवर्क को सुरक्षा संबंधी मंजूरी का ब्योरा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत देने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय ने हाल ही में जीएसटी लागू करने के लिए जीएसटीएन को सुरक्षा मंजूरी प्रदान की है। =जनिए क्या सस्ता होगा और क्या महंगा?, अनाज और उसके उत्पाद : गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, रस्क, पिज्जा ब्रेड, नमकीन भुजिया, मिक्सचर, पास्ता, नूडल्स, पेस्ट्री और केक के दाम घटेंगे।
दूध और उसके उत्पाद : दूध, दही, लस्सी, पनीर और मिल्क फूड के दाम नहीं बढ़ेंगे। कच्ची सब्जियां और फल : प्रोसेस्ड फल-सब्जियां, फ्रूट-वेजिटेबल जूस, और जूसमिक्स ड्रिंक्स सस्ते होंगे। चीनी, गुड़ और फ्लेवर्ड चीनी सस्ती होगी। कारों पर 28% की सर्वोच्च दर से जीएसटी लगेगा। साथ ही छोटी कारों पर 1% मध्यम पर 3% और बड़ी एवं लग्जरी कारों पर 15% की दर से उपकर भी लगेगा। स्टील और कोयला में भी टैक्स कुछ कम होने से कोयले से बनने वाली बिजली और लोहा सस्ता हो सकता है। महंगा कॉस्मेटिक्स महंगा होगा : मेकअप के सामान, सनस्क्रीन लोशन, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाइ, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट तेल, घी, रिफाइंड ऑयल, जैम, जेली, ज्विंगम, हेयर ऑयल साबुन और टूथपेस्ट महंगा होगा। फ्लोर कवरिंग, बाथरूम के सामान और कारें महंगी होंगी। सेवाओं पर फैसला आज जीएसटी परिसद की शुक्रवार को बैठक में सेवाओं पर कर की दर भी तय की जाएगी। साथ ही परिषद सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम व बीड़ी के लिए कर की दर तय करेगी। इसी तरह डिबा बंद खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी है।
कुछ राज्यों की अलग मांग
दिल्ली : 500 रुपये से कम के जूते-चप्पल को 5% की श्रेणी में लाया जाए
उत्तर प्रदेश : सूती, रेशम धागा और पूजा सामग्री पर छूट मिले
तटीय राज्य : मछली पकड़ने वाले जाल पर जीएसटी से राहत मिले
जम्मू-कश्मीर : हैंडलूम और हस्तशिल्प को शू्न्य प्रतिशत के दायरे में लाया जाए