(अनवर चौहान) दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि यदि किसी भी गाड़ी में एक लीटर से अधिक शराब पाई जाती है तो उस गाड़ी को ज़ब्त कर लिया जाएगा। ये फैसला होली को देखते हुए लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि यदि किसी फार्म हाउस या फिर बैंक्वेट हॉल में शराब को परोसा जाता है तो इसके लिए पी. 10 लाइसेंस लेना होता है। इसी प्रकार अन्य एरिया में शराब परोसने के लिए पी. 13 लाइसेंस लेना जरूरी है। अब ऐसा नहीं होने पर आबकारी विभाग संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के पास आबकारी विभाग की एक खुफिया टीम है। आबकारी विभागों के सूत्रों ने बताया कि हाल ही में शादियों व पार्टियों में भी जांच की गई थी। इस दौरान विभाग की टीमों में सीएसडी कैंटीन व हरियाणा से लाई गई शराब को पकड़ा था।