डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप का दोषी करार दिए जाने के बाद से ही पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शनिवार को इस हिंसा की वजह से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई में डेरे की कुल संपत्ति के आंकलन का आदेश भी दिया गया. हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी राम रहीम को 5 गाड़ियों के काफ़िले के साथ चंडीगढ़ ले जाया गया. जबकि मीडिया रिपोर्ट में इसके उलट काफ़िले को काफी बड़ा बताया गया है.

कोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बी.आर महाजन से इसकी जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जांचकर्ता बताए कि राम रहीम के काफ़िले में कितनी गाड़ियां शामिल थी, साथ ही प्रत्येक गाड़ी में कितने लोग बैठे थे इसकी जानकारी भी दी जाए. हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को डेरा सच्चा सौदा की पूरी संपत्ति का आंकलन करने का आदेश दिया है. इसमें डेरे की संपत्ति के साथ-साथ उसकी कमाई और बैंक खातों का आंकलन भी शामिल होगा. कोर्ट ने डेरे की किसी भी संपत्ति की बिक्री पर भी रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों राज्यों में भड़की हिंसा से निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचे नुकसान का आंकलन करने का आदेश भी दिया है.

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हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा में हुई हिंसा में अभी तक 79 राउंड वाली पांच पिस्टल, 52 राउंड वाली 2 राइफल बरामद हुई है. इसके साथ ही लोहे की रोड, लाठियां, हॉकी स्टिक और 10 पेट्रोल बम भी बरामद हुए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में कुल 32 मौतें हुई हैं. जिसमें से 28 पंचकुला में हुई हैं. मृतकों में सिर्फ एक ही पहचान की जा सकी है. वहीं पंचकुला से अभी तक 525 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 24 वाहनों को सीज़ किया गया, और 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने `चंडीगढ़ भास्कर` में शनिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट में हिंसा भड़काने वाले पांच लोग आदित्य इंसान, धीमान इंसान, दिलावर इंसान, पवन इंसान और मोहिंदर इंसान की तस्वीरों सहित पहचान प्रकाशित की गई थी. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह आरोपियों की पहचान करे और यदि वह सही पाई जाती है तो इन पर तुरंत एफआईआर दर्ज करे.

पंजाब के महाधिवक्ता अतुल नंदा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब में कुल 51 हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं जिसमें से 39 की एफआईआर दर्ज हुई. अभी तक डेरा सच्चा सौदा के राज्य स्तर के अधिकारी गुरदेव सिंह समेत 19 लोगों को हिरासत मे लिया गया है. पंजाब में हिंसा में कोई मौत नहीं हुई. इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनो राज्यों को आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए की जाने वाली तैयारियों पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

BBC